Haryana Garib Awas Yojana
हरियाणा में जिन गरीब परिवारों के पास अपना घर नहीं है उनके लिए हरियाणा सरकार एक योजना लेकर आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराना है। ऐसे में जो भी व्यक्ति आवास से वंचित है वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना है. इस योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए भूखंड उपलब्ध कराये जाते हैं जिनके सिर पर छत नहीं है।Haryana Garib Awas Yojana
प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मकान मिलेंगे
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना Haryana Garib Awas Yojana शुरु हो गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को घर बनाने के लिए मुफ्त भूखंड देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और अपना घर बनाने का सपना देखते हैं तो यह योजना आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित होगी।Haryana Garib Awas Yojana
योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा
इस योजना के तहत एक लाख परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे. हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अपना घर नहीं है या किराए के घर में रहते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Haryana Garib Awas Yojana इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 1 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त प्लॉट की सुविधा मिलेगी. इस योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर प्लॉट दिए जाएंगे.Haryana Garib Awas Yojana
गरीब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा
इस योजना के तहत घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ड्रा के माध्यम से भूखंड आवंटित करेगी। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति घर से वंचित न रहे। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा. इस योजना से राज्य के गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा।Haryana Garib Awas Yojana
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योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- Haryana Garib Awas Yojana लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है या जमीन नहीं है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- परिवार विच पात्र योजना के तहत पंजीकृत परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कोई पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पारिवारिक पहचान
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- कास्ट सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें योजना के तहत रजिस्ट्रेशन
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग में जाना होगा।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको एंटर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- अब आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके आवेदन के सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।